1st Class Admission: सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, पहली क्लास में एडमिशन की उम्र सीमा तय

1st Class Admission: हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने 1st Class Admission को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है।

इससे पहले, यह सीमा 5.5 वर्ष थी, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इसे संशोधित किया गया है।

आयु सीमा में बदलाव का कारण

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।

6 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर होती है, जिससे वे प्राथमिक शिक्षा की मूल बातें अधिक प्रभावी ढंग से समझ पाते हैं।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विशेष निर्देश

नए नियम शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगे। इसके तहत

केवल वे बच्चे जो 1 अप्रैल 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे ही 1st Class Admission के लिए पात्र होंगे।

राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट 2009 के तहत, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से 6 महीने कम होगी, उन्हें प्रवेश में छूट दी जाएगी।

पहले से पढ़ रहे छात्रों पर प्रभाव नहीं

शिक्षा निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को इस नियम से कोई परेशानी नहीं होगी। जिन बच्चों का दाखिला हो चुका है, उन्हें पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि उनका शैक्षणिक वर्ष बाधित न हो।

यह निर्णय राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों दोनों पर लागू होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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