ITR Filing: अब 80C और 80D के अलावा भी बचा सकते हैं टैक्स, काफी कम लोगो पता है ये सीक्रेट

ITR Filing: आईटीआर फाइलिंग में टैक्स छूट पाने के लिए 80C, 80D और 10(13A) जैसे सेक्शंस का उपयोग करने के बावजूद कई करदाताओं को अधिक टैक्स भरना पड़ता है। यदि आप पहले से सभी मानक कटौतियों का लाभ उठा चुके हैं और फिर भी अतिरिक्त कर बचाना चाहते हैं तो NPS (National Pension System) में निवेश करके और भी अधिक छूट पा सकते हैं।

NPS में निवेश से मिलेगी अतिरिक्त टैक्स छूट

आमतौर पर कर्मचारी NPS पर जो कर छूट पाते हैं वह 80CCD के तहत आती है जिसमें तीन मुख्य उप-सेक्शन होते हैं:

  • 80CCD(1) – इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है।
  • 80CCD(1B) – इसमें अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है।
  • 80CCD(2) – यह अतिरिक्त कर छूट देने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है।

80CCD(2) के तहत अधिक बचत कैसे करें

यदि आप 80C और 80D की सीमा पार कर चुके हैं तो 80CCD(2) के तहत आप NPS में अपने नियोक्ता (Employer) के माध्यम से निवेश करके अधिक कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% तक NPS में निवेश कर सकते हैं। जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% तक हो सकती है।

यह निवेश आपके नियोक्ता के खर्चों में गिना जाता है जिससे कंपनी को भी टैक्स में छूट मिलती है।

कैसे करें आवेदन

अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को NPS के तहत निवेश की सुविधा देती हैं। यदि आपकी कंपनी भी यह सुविधा देती है तो आप HR विभाग से संपर्क कर NPS में निवेश शुरू कर सकते हैं।

यह निवेश आपकी बेसिक सैलरी से होगा जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है लेकिन आप बड़े पैमाने पर कर छूट पा सकेंगे।

एक उदाहरण से समझिए लाभ

मान लीजिए कि आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपये है। आपने 80C और 80CCD(1B) के तहत कुल 2 लाख रुपये की छूट ले ली। फिर भी आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये रह जाती है।

अन्य रिइम्बर्समेंट और अलाउंसेस के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख रुपये होगी। अब 80CCD(2) के तहत यदि आप अपनी बेसिक सैलरी (5 लाख रुपये) का 10% यानी 50,000 रुपये NPS में निवेश कराते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये रह जाएगी।

इसके बाद 87A के तहत रिबेट का लाभ मिलेगा और आपका टैक्स शून्य हो सकता है।

यदि आप ITR Filing के दौरान अधिकतम कर बचाना चाहते हैं और पहले से सभी सेक्शंस का उपयोग कर चुके हैं तो NPS में नियोक्ता के माध्यम से निवेश करना एक शानदार विकल्प हो सकता है। इससे न केवल आपकी कर देनदारी कम होगी बल्कि यह आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी फायदेमंद रहेगा।

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